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BH मतलब भारत नंबर प्लेट वाला गाड़ी, दूसरे राज्य में ले जाने के लिए नहीं करवाना होगा रजिस्ट्रेशन।

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अधिकांश किसी राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर परिवहन विभाग की कई नियमों को पूरा करना होता है, जिसके लिए काफी समस्याओं को भी झेलना होती है। लेकिन अब BH यानि भारत वाले नंबर प्लेट गाड़ी से इस तरह की तमाम समस्याओं से निजात मिलेगा। तो चलिए इससे जुड़ी अपडेट और नियमों को विस्तृत रूप से जानते हैं।

आपको बता दें कि BH यानि भारत नंबर प्लेट वाली गाड़ी जिसके भी पास होगी। वो किसी भी राज्य में जाने पर वहाँ ट्रांसफर और किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम के तहत किसी दूसरे राज्य में जाने पर अधिकतम किसी भी गाड़ी को 1 साल तक रखने की अनुमति परिवहन विभाग के द्वारा मिलती है, लेकिन अब इस नए नियम से लोगों को काफी लाभ होगा।

BH यानी भारत नंबर प्लेट की गाड़ी आम जनता नहीं ले सकते हैं। इस नियम के तहत केंद्र सरकार में काम कर रहे कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के कंपनी के मालिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन कंपनी का कार्यालय 4 या उससे अधिक राज्यों में है, वह इसके लिए योग्य है।

साथ ही आपको बता दें कि BH यानी भारत नंबर प्लेट काले एवं सफेद रंग में होगा। इसका नंबर रजिस्ट्रेशन के साल का लास्ट दो अंक रहेगा। बता दें कि BH नंबर प्लेट की गाड़ी लेने के लिए टैक्स के रूप में वाहन 10 लाख तक के हो तो 8 प्रतिशत, 10 से 20 लाख तक की गाड़ी के 10 प्रतिशत जबकि 20 लाख से ज्यादा की गाड़ी लेने पर 12 प्रतिशत रोड पर टैक्स का भुगतब करना होगा।

विधुतचालक वाहनों पर छूट देते हुए टैक्स 2 प्रतिशत कम देना होगा, जबकि डीजल इंजन वाले गाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा।

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