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बिहार में मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त वाहनों की होगी इ-नीलामी, ऑनलाइन करना होगा रजिस्टर्ड

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बिहार राज्य में मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त होने वाले वाहनों की अब इ-नीलामी की जाएगी। इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग केंद्र सरकार के उपक्रम एमएसटीसी (मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन) लिमिटेड की सेवाएं ले रहा है। इसमे सबसे खास बात यह होगी कि यह नीलामी ऑनलाइन माध्यम से होगी। जिसमें किसी भी जिले में जब्त वाहन की इ-नीलामी में कोई भी व्यक्ति बहूत ही सहजता से भाग ले सकेगा। मालूम हो कि एमएसटीसी स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है, जो इ-कॉमर्स सेवाएं भी उपलब्ध कराता है।

आपको बता दें कि इ-नीलामी की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जब्त वाहन का विवरण एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। वेबसाइट की इ-ऑक्शन सेक्शन में इस विवरणी को देख कर वाहन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति सिर्फ अपना मोबाइल नंबर व ओटीपी डाल कर रजिस्टर्ड कर सकेंगे। फिर इसके बाद स्थल पर जाकर वाहन को देख कर पूरी तरह संतुष्ट हो लेंगे। निर्धारित तिथि व समय पर इ-नीलामी की प्रक्रिया होगी। इसके लिए सभी रजिस्टर्ड व्यक्तियों को पहले ही सूचना दे दिया जायेगा।

जब्त वाहनों के इ-नीलामी का ट्रायल सबसे पहले 8 अप्रैल को पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में किया गया। जिसमे 350 वाहनों की वेबसाइट पर इ-नीलामी की गयी। इनमें से 257 वाहन की बिक्री हो गयी। सबसे खास बात रही कि वाहनों की बिक्री से 32 लाख रुपये राजस्व प्राप्त का अनुमान रखा गया था, किन्तु दोगुने से भी अधिक 76 लाख रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत अब एमएसटीसी के जरिये जब्त वाहनों की नीलामी की जायेगी। पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में व्यवस्था के सफल ट्रायल होने के बाद इसे सभी जिलों में लागू करने का आदेश दिया गया है।

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