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बिहार के ट्रैफिक नियम में बड़ा बदलाव, छोटे बच्चों को बेल्ट लगाकर बाइक पर बिठाना होगा, जाने कब से लागू होगा नियम
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार या ले जा रहे 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपायों (हेड गियर) पर एमवीआई एक्ट में संशोधन किया गया है। मंत्रालय ने एमवीआई एक्ट की धारा 138 में संशोधन किया है और सेफ्टी हार्नेस एवं क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल करना अनिवार्य बताया है। अब बच्चों को बाइक पर बैठने के लिए बेल्ट लगाना होगा। हालांकि यह जो एमवीआई एक्ट में बदलाव हुआ है वह अगले वर्ष 15 फरवरी से लागू होगा। बच्चों को क्रैस हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बाइक की स्पीड भी 40 ही रहेगी।
इसके साथ ही मंत्रालय ने जो वाहन खतरनाक या जोखिम वाले सामान की ढुलाई करते है उन वाहनों में भी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (GPS) लगाने के लिए कहा है। अधिसूचना के अनुसार, अभी तक राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं आने वाले विभिन्न गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन आदि वाले वाहनों में भी GPS लगाने की तैयारी है। एक माह के भीतर हितधारकों से सुझाव एवं टिप्पणियां मांगी गई हैं।
मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं में पीड़ितों को जो मुआवजा राशि मिलता था उसमें बढ़ोतरी कर दी है। अब ऐसे दुर्घटना सम्बन्धी मामलों में मौत होने पर पीड़ितों के आश्रितों को 2 लाख रुपये का मुआवजा राशि प्रदान किया जाएगा। जो कि पहले यह राशि 25,000 रुपये था। जबकि जख्मी होने पर पहले सहायता राशि 12,500 रुपये दिया जाता था जो अब बढ़कर 50 हजार कर दी गई है। यह क्षतिपूर्ति योजना एक अप्रैल से लागू होगी। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है।
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