BIHAR
बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री कराना हुआ आसान, एक ही दिन में मिलेगा जमीन की रजिस्ट्री का दस्तावेज
अब जमीन रजिस्ट्री कराने पर दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा। इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद दस्तावेज वापस लेने के लिए लोक सेवा गांरटी कानून के तहत आवेदन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आदेश अपर मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा जारी किया गया हैं। तथा सभी जिलों के निबंधन कार्यालय को नए आदेश को अविलंब लागू कराने को कहा है।
दरसल जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन भरने में डेढ़ घंटे लग जाता था ऐसे में अब समय जाया नहीं होगा। अभी तक जमीन या फ्लैट निबंधन के लिए आए लोगों के लोक सेवा गरांटी कानून के तहत आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। किन्तु आगे लोगों को इस बाध्यता से निजात मिलेगी।
दस्तावेजों के निबंधन, दस्तावेजों के निस्तारण, दस्तावेजों की वापसी, खोज एवं प्रतिलिपि तथा ऋण अवभार प्रमाण-पत्र देने के लिए भी एक दिन की समय-सीमा का पालन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने चारों सेवाओं में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन की बाध्यता खत्म करने का निर्देश दिया है।
केके पाठक द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि जिस दिन जमीन का निबंधन होगा उसी दिन ही दस्तावेज दे देना है। अगर किसी कारणवस उस दिन दस्तावेज नहीं मिलता है या कोई व्यक्ति इसके लिए दफ्तर का चक्कर लगाते- लगाते परेशान हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लोकसेवा गारंटी कानून का सहारा ले सकते है। उस परिस्थिति में उसे कानून की समय-सीमा के अंतर्गत सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
वह लिखते है कि लोक सेवा गारंटी कानून के तहत भले ही 5 दिन का समय-सिमा दिया गया है, लेकिन बिहार निबंधन नियमावली में उस दिन दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। केके पाठक लिखते है कि निबंधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनता को सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उन्हें लोकसेवा गारंटी कानून की समय-सीमा का इंतजार नहीं करना चाहिए।
लोकसेवा गारंटी कानून का आवेदन भरवाने से जनता का समय तो बर्बाद होता ही है, साथ-साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी काम का लोड बढ़ता है। इसलिए जनता से जबर्दस्ती लोकसेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन भरवाने से बाज आना चाहिए। कहा कि जनता का शिकायत दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर लोकसेवा गारंटी के आवेदन को लेकर अलग से लंबे लाईन में नही लगना पड़ेगा। समय की भी बचत होगी।
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