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पटना नगर निगम का फैसला, 10 दिसंबर से ठोस कचड़ा उठाव के लिए शुल्क लागू, जाने कितना लगेगा शुल्क

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पटना नगर निगम ने कचरा उठाने और शहर की साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए के लिए ठोस पहल की शुरुआत की है। नगर निगम की ओर से की गई पहल के तहत राजधानी के कॉलेज, अस्पताल, होटल, स्कूल समेत अन्य भवनों से ठोस कचरा उठाव करने के लिए नगर निगम आगामी 10 दिसंबर से नई रेट पर शुल्क वसूली करेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों 1 संस्थानों के लिए अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से रेट निर्धारित की गई है। कम से कम 200 रुपए महीने और अधिकतम 5000 रूपए प्रति महीने शुल्क निर्धारित किए गए हैं। पटना नगर निगम 5 दिसंबर तक निर्धारित किए गए शुल्क के नए फॉर्मेट की सूचना निगम सभी अंचलों को भेज देगी।

पटना में कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल व स्कूल सहित अन्य भवनों से ठोस कचरा उठाव करने के लिए नगर निगम ने नया शुल्क निर्धारित किया है जो 10 दिसंबर से लेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संस्थानों के लिए अलग-अलग रेट होगा। न्यूनतम 200 और अधिकतम 5000 रुपए प्रति माह का शुल्क होगा। निगम की ओर से सभी अंचलों को 5 दिसंबर तक शुल्क के नए फॉर्मेट की सूचना दे दी जाएगी।

शुल्क का भुगतान लोग मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर कर सकते हैं। नगर निगम क्षेत्र के छोटे-बड़े मिलाकर लगभग 700 हॉस्पिटल हैं। निगम ने हॉस्पिटल के लिए 1000 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक का शुल्क निर्धारित किया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत प्रावधानित दरों की समीक्षा कर संशोधन किया गया है। नई दर को लागू करने के लिए सभी अंचलों को आदेश दे दिया गया है। दिसंबर में यह नया रेट लागू हो जाएगा। 

जानकारी के लिए बता दें कि पटना नगर निगम ने लोगों के घरों से कचरा उठाने के लिए इंटीग्रेटेड स्मार्ट सॉल्यूशन सुविधा की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिसंबर को करेंगे। निगम ने समाधान एप लॉन्च किया है इसी के जरिए सारे काम होंगे। राजधानी के एक लाख 48 हजार घरों में नगर निगम ने क्यूआर कोड लगा दिया है। अब भी 50 हजार घरों में क्यूआर कोड लगाने का काम जारी है। निगम के सभी 75 वार्डों को कवर कर लिया गया है।

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