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बिहार में 21 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बन्द, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जाने क्या है नई गाइडलाइन

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बिहार राज्य में बढ़ते महामारी के प्रभाव को देखते हुए सरकार द्वारा कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गुरुवार को बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत बिहार के सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, उनके हॉस्टल को तत्काल प्रभाव से 21 जनवरी तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है।

आपको बता दें कि पहले सिर्फ आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश था। हालांकि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के दफ्तर को 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है। जबकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य पहले की तरह संचालित रहेंगे। पुलिस एवं मेडिकल सेवा से जुड़े शिक्षण संस्थान एवं उनके हॉस्टल खुले रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं भी ली जाएगी। बोर्ड की परीक्षा भी आयोजित होगी। गिरा विभाग की विशेष शाखा ने गुरुवार को देर शाम नई गाइडलाइन जारी की है।

बता दें कि 21 जनवरी तक रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट बंदी लगाया गया है। जिला प्रशासन से अनुमति लेकर सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की उपलब्धता के साथ अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल को पूर्णतः बंद रखने का निर्देश है। वहीं शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं।

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