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BIHAR

बिहार में दूसरे राज्य के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का कटेगा चालान, जाने कितना भरना होगा जुर्माना

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यूपी, झारखंड या या देश के किसी भी राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चला रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब बिहार राज्य के नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ही सड़कों पर चलती दिखेंगी। बिहार में दूसरे राज्य के नंबर प्लेट वाले गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है। परिवहन विभाग में नियमों में बदलाव किया है। दूसरे राज्यों का नंबर प्लेट लेकर बिहार में गाड़ी चलाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाएगी।

इस विषय में जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि झारखंड या देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगी। सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है।

संजय कुमार ने बताया कि टैक्स भुगतान करने के मकसद से वाहन मालिक लग्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से कराते हैं और चोरी छिपे स्थायी रुप से बिहार में परिचालन करते हैं। यह मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है जिससे बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। झारखंड या अन्य राज्य के वास्तविक वाहन मालिकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने वाहन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा का रसीद, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर झारखंड या अन्य राज्य से आने का सबूत दिखाएंगे तो उन्हें जुर्माना नहीं भरना होगा।

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