BIHAR
TET उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही Private School में शिक्षक बन पाएँगे, बिहार सरकार की तैयारी पूरी
बिहार के निजी स्कूलों में शिक्षक बनने की होड़ में शामिल अभ्यर्थियों के बड़ी खबर सामने आई है। जिस तरह सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए सरकारी पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) की अनिवार्यता होती है। उसी तरह निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए टीईटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार कर शिक्षकों का चयन कर निजी विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह निर्णय लिया जाएगा। नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की उपस्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के दिशानिर्देश पर बीईपी योजना बना रही है।
इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिहार के जितने भी प्राइवेट स्कूल है, वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता लागू कर दी जाएगी। बता दें कि 2015 से ही बिहार के सरकारी विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी गई है। 1 अप्रैल 2019 के बाद से ट्रेनिंग कर आए हुए शिक्षक को नियुक्ति करने का काम सरकारी और निजी स्कूलों में किया जा रहा है।
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