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बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब बिजली बिल पर नही देना होगा 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स

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बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शहरी इलाके के जो बिजली उपभोक्ता है उनके लिए एक राहत भरी खबर है। दरसल बिजली बिल पर ढाई फिसदी निगम के अतिरिक्त टैक्स राशि का जो लोड पड़ने वाला था, अब वह टल गया है। विद्युत विनियामक आयोग ने नगर आयुक्त के आग्रह को खारिज कर दिया है। विद्युत विनियामक आयोग का कहना है कि यह मामला नगर विकास विभाग एवं वित्त विभाग के बीच का है। और जब तक दोनों विभागो द्वारा इस पर संयुक्त रूप से कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक इसे लागू करना उचित नहीं है। हालांकि इस फैसले से नगर निगम को सालाना 5 करोड़ के वसूली को झटका लगा है। जबकि, एक अप्रैल से बिजली बिल के साथ ढाई फीसदी अतिरिक्त टैक्स के साथ जो राशि देना था, इससे लोगों को राहत मिल गयी है।

नगर आयुक्त ने 23 सितंबर को विनियामक आयोग के पास पत्र लिख कर इसकी मांग की थी, किन्तु आयोग ने इसे खारिज कर दिया है। नगर आयुक्त ने कहा था कि नगर विकास विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं से ढाई फीसदी अतिरिक्त टैक्स वसूलने की अधिसूचना जारी की है। बार-बार स्मार-पत्र देने के बाद भी बिजली विभाग न ही उपभोक्ताओं से टैक्स वसूल कर पा रहा है और ना ही राशि निगम को दे रहा है। हालांकि नगर आयुक्त ने आयोग से यह आग्रह किया था कि इस संबंध में वे आदेश जारी करें।

विद्युत विनियामक आयोग के सचिव रामेश्वर दास ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं से कर का वसूली की अधिसूचना नगर विकास विभाग की है। और इस मामले में इसका निर्णय करना नगर विकास विभाग एवं वित विभाग का है। उन्होंने कहा कि यदि शहरी उपभोक्ताओं से शेष वसूलना है, तो इस पर नगर विकास विभाग एवं वित्त अपने बीच पहले आपसी सहमति बनाएं। और नगर विकास विभाग को यह प्रस्ताव वापस कर दिया गया है। हालांकि अब इस विषय में विभाग के प्रधान सचिव को कदम उठाने की आवश्यकता है।

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