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BIHAR

सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए राहत भरी ख़बर, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद पैसा वापसी की जगी उम्मीद

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जो लोग सहारा इंडिया में अपना जमा पैसा लौटने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसे लोगों जमा पैसा अब उनको वापस मिल सकता है। दरसल पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में जमा उपभोक्ताओं के पैसे लौटने का आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश भुगतान को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
 
न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ के समक्ष सेबी की तरफ से यह बताया गया कि अभी तक उन्होंने लगभग 430 हस्तक्षेप याचिकाओं की जांच कर चुके है। तथा अन्य याचिकाओं की जांच अभी हो रही है। कोर्ट ने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीमों में अपने पास जमा करा रखा है।

प्रतीकात्मक चित्र

यदि उसका भुगतान नहीं होता है तो ये जनता के लिए काफी कष्टकारी है। ये पैसे उनकी जमा पूंजी है। वहीं कोर्ट द्वारा बताया गया कि सहारा इंडिया की दो स्कीम सहारा हाउसिंग एवं सहारा रियल स्टेट में जमा पैसों को भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई आदेश नहीं है।

कोर्ट को आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से बताया गया कि जो आम जनता का पैसा जमा कराने वाले निधि है उन कंपनियों के खिलाफ 10 प्राथमिकी दर्ज कर जांच की गई है। आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया है। जबकि उनमे से 5 लोगों को गिरफ्तार भी हुए है। आपको बता दूं कि सहारा इंडिया से जुड़े लगभग 100 मामलों से जुड़ी हस्‍तक्षेप याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस सुनवाई के दौरान ही हाई कोर्ट ने सहारा की दलील सुनने के बाद सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होकर स्थिति स्‍पष्‍ट करने का निर्देश दिया था। 

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