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बिहार में परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में किया बदलाव, जाने क्या है नया नियम

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परिवहन विभाग द्वारा अब लाइसेंस बनाने के नियमों में कुछ बदलाव कर दिया गया है। दरसल जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है, अब उसी जिले से स्थायी लाइसेंस भी बनेगा। दूसरे जिले में स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन हटा दिया गया है। हालांकि इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश जारी कर दिया है।

अभी तक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लर्निंग लाइसेंस के बाद कहीं से भी स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन था। जीस्का नतीजा यह होता था कि जिन जिलों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है। वहां से लर्निंग लाइसेंस बनाकर फिर दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिये स्थायी लाइसेंस बना लेते थे। सभी जिलों के डीटीओ और एमवीआई को लिखे पत्र में विभाग ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के संबंध में कई तरह की पहल की जा रही है।

प्रतीकात्मक चित्र

हालांकि सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करने पर कई अन्य पहलुओं के अतिरिक्त यह तथ्य उजागर हुआ है कि अधिकतर दुर्घटनायें इस लिए हो रही है क्योंकि वाहन चालक पूर्ण प्रशिक्षित नहीं है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में मोटरवाइन प्रशिक्षण संस्थान खोलने की दिशा में काम किया जाए। साथ ही संस्थान को मानक रूप से प्रारंभ किया जाए। इसके साथ ही बिना निबंधन के ड्राइविंग स्कूल पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है, क्योंकि राजधानी में ऐसे दर्जनों ड्राइविंग स्कूल खोले जा चुके हैं। जिनके पास किसी तरह का निबंधन नहीं है।

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