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बिहार में अब चरित्र प्रमाणपत्र बनवाना हुआ और भी आसान, देरी करने वाले अफसर पर लगेगा जुर्माना

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बिहार राज्य में पुलिस विभाग द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना अब काफी आसान हो गया है। इसके लिए अब आपको कही जाने या लंबी कतार में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी अधिकारी या कर्मचारी का जेब गर्म करना पड़ेगा। दरसल चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अब आनलाइन आवेदन करना है। और 14 दिनों के भीतर आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनकर मिल जाएगा। सिर्फ यहीं नही आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में यदि देरी होती है तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की हिसाब से जुर्माना लगेगा।

गृह विभाग ने इस बाबत सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है और एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार लोक सेवाओं के अधिकार के अंतर्गत आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की निर्धारित समय-सीमा के बाद भी आवेदन लंबित पड़े हैं।

नियम के मुताबिक, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के आवेदनों का निस्तारण पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 14 कार्यदिवस के अंदर करने का प्रावधान है। ऐसा न करने पर एकमुश्त कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 5 हजार रुपये दंड वसूल किये जाने का प्रावधान है। दंड 250 रुपये प्रतिदिन विलंब के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा। गृह विभाग ने सभी एसएसपी एवं एसपी को अपने-अपने जिले में आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदनों का ससमय निष्पादन कराने को निर्देश दिया है। निर्देश के साथ-साथ एक फरवरी से 10 मार्च, 2022 तक सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की रिपोर्ट भी भेजी गई है।

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