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पटना गया डोभी नेशनल हाईवे 83 अब फोरलेन के बजाय सिक्स लेन बनेगा

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पटना गया डोभी NH-83 को फोरलेन का निर्माण के बजाय सिक्स लेन का निर्माण क्यो नही किया जाए। पटना हाईकोर्ट ने इस बात का पूरा ब्यौरा देने का आदेश NHAI को दिया है। कोर्ट ने NHAI को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस. कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

इसके पूर्व कोर्ट के तरफ से नियुक्त कोर्ट मित्र वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि पटना गया डोभी NH-83 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फोरलेन में किया जा रहा है, जबकि भूमि अधिग्रहण पुल पुलिया का निर्माण 6 लेन सड़क के रूप में हो रहा है। उनका कहना है कि अभी फोर लेन सड़क को सिक्स लेन में निर्माण करने से काफी कम लागत आएगी। लेकिन यहीं बाद में फोरलेन सड़क को सिक्स लेन करने में काफी अधिक खर्च आयेगा।

प्रतीकात्मक चित्र

वहीं, एनएचआई के तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 2012 के वाहनों का आवागमन को नजर में रखते हुए इस सड़क का निर्माण फोरलेन में किया जा रहा है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार तथा अधिवक्ता आलोक कुमार राही ने कोर्ट को बताया कि 2012 के बजाय 2022 से आगे के समय को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण होने से लोगों को भविष्य में इस सड़क से आने-जाने में सहूलियत होगी। NHAI के बड़े अधिकारी को कोर्ट ने यह निर्देश दिया है की, इस सड़क का दौरा कर यह बताये कि इस सड़क को फोरलेन के बजाय सिक्स लेन में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं।

कोर्ट ने पुनपुन नदी पर बिना अनुमति के पुल बनाने को लेकर विकास आयुक्त को सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का हल ढूंढने को कहा है। हालांकि कोर्ट को बताया गया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण करा रहे ठेकेदारो ने जल संसाधन विभाग से बिना अनुमति लिए ही पुनपुन पर पुल निर्माण कार्य शुरू कर दिया। फिर बाद में जल संसाधन विभाग से अनुमति मांगी। हालांकि विभाग ने पुल निर्माण की अनुमति दे दी है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें रखी है जो शर्तों के साथ पुल निर्माण पर आपत्ति है। इस मुद्दे पर कोर्ट ने विकास आयुक्त को इससे संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालने का निर्देश दिया है। (इस आर्टिकल में चित्रों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया गया हैं।)

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