BIHAR
बिहार के भू-विभाग ने लॉन्च किया नया पोर्टल, एक क्लिक में मिलेगी जमीन से जुड़ी जानकारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है, जिस पर जमीन की कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी दर्ज करते ही पता चल जाएगा कि उस जमीन का मालिक कौन है। उस पर किसी बैंक का कर्ज तो नहीं है। विभागीय मंत्री रामसूरत कुमार ने गुरुवार को इस पोर्टल को लॉन्च किया। दावा किया है कि इससे आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इससे लोन देने में बैंक को भी आसानी होगी। कर्ज के लेन देन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से जमीन की खरीद बिक्री में धोखे से बचा जा सकता है। उन लोगों को फायदा होगा जो जानकारी नही होने के कारण वैसी जमीन खरीद लेते हैं, जो बैंक के पास गिरवी पड़ी होती है।
विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बैंकों की यह पुरानी मांग थी। SLBC (बैंकों की राज्यस्तरीय समिति) की बैठक में दो मुद्दे उठाए जा रहे थे। एलपीसी को आनलाइन करने की मांग हो रही थी। दूसरी मांग यह थी कि जमीन के बंधक पड़े रहने की जानकारी बैंकों को दी जाए। आनलाइन एलपीसी की सुविधा पूर्व में ही रैयतों को दी जा चुकी है। इस पोर्टल के जरिए बैंकों की दूसरी मांग भी पूरी हो गई।
उपरोक्त तस्वीर में भू-विभाग द्वारा लांच किए गए नए पोर्टल land.bihar.gov.in/encumbrances का प्रारूप दिखाया गया है। इस पोर्टल पर विजिट कर आप जिस जमीन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके कंप्यूटराइज्ड जमीदारी संख्या डालकर उस जमीन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पोर्टल के लांच होने के बाद अब बैंकों को अंचल से पत्राचार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आनलाइन LPC देखकर बैंक लोन स्वीकृत करेंगे। उसकी जानकारी पोर्टल पर डाल देंगे। कई शिकायतें ऐसी भी हैं जिसमें जमीन मालिक द्वारा एक ही दस्तावेज बंधक रखकर और बैंक से कर्ज ले लिया गया है। इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि संबंधित रैयत कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता है। बैंक का कर्ज डूब जाता है।
पोर्टल पर जमीन की कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज करने पर उस जमाबंदी का पूरा विवरण नजर आएगा। उस जमीन पर कर्ज ली गई है या उसे बंधक रखा गया है, पूरी जानकारी पोर्टल पर नजर आ जाएगी।
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